Baba Ramdev
Baba Ramdev
गिरीश मालवीय 

मोदी जी की बात ‘आपदा में अवसर’ का सबसे सही इस्तेमाल आज वकीलों ने किया है। आज बाबा रामदेव पर देश की तीन भिन्न भिन्न जगहों पर मुकदमे/FIR दर्ज कराए गए है।

बाबा रामदेव पतंजलि आयुर्वेद के सीईओ आचार्य बालकृष्ण और तीन अन्य के खिलाफ कोरोना ठीक करने की दवाई बनाने का दावा करने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. यह याचिका सामाजिक कार्यकर्ता बी मिश्रा ने दायर की है. याचिका में इस मामले की जांच कर दोषी के खिलाफ करवाई की मांग की गई है।

इस याचिका में यह भी कहा गया है कि खुद आईसीएमआर और आयुष मंत्रालय ने कहा था कि अगर कोई बिना अनुमति के कोरोना की दवा बनाता और बेचता है तो उसके खिलाफ सरकार करवाई करेगी. लेकिन बावजूद इसके सरकार की तरफ से बाबा रामदेव के खिलाफ अभी तक एफआईआर तक दर्ज नहीं कराई गई है।

इसके अलावा बाबा रामदेव के खिलाफ दूसरी याचिका जिला अदालत चंडीगढ़ में लगाई गई है। वकील बिक्रमजीत सिंह बराड़ ने याचिका दायर कर उनके खिलाफ केस दायर करने की अपील की है। वकील ने अपनी याचिका में बताया कि रामदेव ने सरकार और संबंधित मेडिकल अथॉरिटी से बिना परमिशन लिए दवाई का प्रचार प्रसार किया। लोग इस समय कोरोना संक्रमण से डरे हैं और ऐसे में बिना परमिशन लिए अपनी दवा का प्रचार प्रसार करना लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ है, इसलिए उन पर आइपीसी की धारा 307 ( हत्या का प्रयास) और ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (ऑब्जेक्शनेबल एडवरटाइजमेंट) एक्ट 1954 के तहत मामला दर्ज किया जाए।

तीसरा केस जयपुर का है यहाँ एफआईआर एडवोकेट बलबीर जाखड़ ने दर्ज कराई है। पतंजलि ने दावा किया था कि हर्बल मेडिसिन कंपनी ने कोरोनिल नामक दवाई बनाकर कोविड-19 का तोड़ ढूंढ़ लिया है। इसलिए राजस्थान में योग गुरु बाबा रामदेव, पतंजलि आयुर्वेद के सीईओ आचार्य बालकृष्ण और तीन अन्य के खिलाफ कोरोना ठीक करने की दवाई का दावा करने के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है। भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और ड्रग्स एंड मैजिक रेमिडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

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