pappu yadav
Pappu Yadav

उन्नाव बलात्कार केस में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करारा दिया है। सजा का देने का फैसला कोर्ट 19 दिसम्बर को करेगा।

कोर्ट ने सेंगर का साथ देने वाली और उसके साथ सह आरोपी महिला शशि सिंह को बरी कर दिया है। सशी सिंह वही महिला है जिसने पीड़िता को नौकरी दिलाने के बहाने कुलदीप सेंगर के पास ली थी, इसी के बाद सेंगर ने पीड़ित लड़की का बलात्कार किया।

सुनवाई के दौरान तीस हजारी कोर्ट ने देश की सबसे बड़ी जाँच एजेंसी सीबीआई को भी कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि, “पीड़िता ने अपनी और परिवार की जान बचाने के लिए इस केस को देर से रजिस्टर करवाया था। हम पीड़िता की मन की व्यथा को समझते हैं। गैंगरेप वाले केस में सीबीआई ने एक साल चार्जशीट दाखिल करने में समय क्यों लगाया?” बता दें कि सीबीआई के ऊपर सेंगर को बचाने में आरोप लग रहे थे।

तीस हजारी कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) विधायक सेंगर को धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 363 (अपरहण)। 366 (शादी के लिए मजबूर करने के लिए महिला का अपरहण एवं उत्पीड़न), 376 (बलात्कार और अन्य संबंधित धारा) और POCSO एक्ट के तहत दोषी पाया।

कुलदीप सेंगर को दोषी करार दिए जाने पर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने ट्विटर पर लिखा-

तो कुलदीप सिंह सेंगर का एनकाउंटर कब होगा? उन्नाव की बेटी के इस बलात्कारी बीजेपी विधायक को मोदी-योगी कब मौत की नींद सुला रहे हैं? दिखाएं कि हर बलात्कारी को सजा एकसमान, नहीं करते कोई भेदभाव! प्रभावशाली दबंग बलात्कारी के सामने भींगी बिल्ली न बनें।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here