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Smriti Irani

बहुचर्चित उन्नाव रेप केस में भारतीय जनता पार्टी (BJP) से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। फैसले के मुताबिक, सेंगर को अब सारी ज़िंदगी जेल में रहना होगा, साथ ही 25 लाख रुपए जुर्माना भी भरना होगा।

कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर को जुर्माने की 25 लाख रुपए की रकम एक महीने के भीतर जमा करनी होगी। इनमें से 10 लाख रुपए का मुआवजा पीड़िता को दिया जाएगा जबकि 15 लाख रुपये अभियोजन पक्ष को मिलेंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने सीबीआइ को निर्देश देते हुए कहा कि पीड़िता के परिवार को जान का खतरा है, इसलिए सुरक्षा और सुरक्षित आवास की जिम्मेदारी उनकी है।

उन्नाव की बेटी को मिला इंसाफ, BJP के दुलारे कुलदीप सिंह सेंगर को मिली उम्रकैद की सज़ा

इससे पहले 16 दिसंबर को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने कुलदीप को इस मामले में दोषी करार दिया था। 2017 में दोषी विधायक कुलदीप और उसके साथियों ने उन्नाव में लड़की को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म किया था। इसी साल जुलाई में पीड़ित की कार को ट्रक ने टक्कर मारी थी। हादसे में पीड़ित की चाची और मौसी की मौत हो गई थी। इस हादसे के लिए भी कुलदीप सेंगर को ज़िम्मेदार ठहरा गया था। हादसे के बाद से पीड़िता अस्पताल में है।

सेंगर को दुष्कर्म के मामले में सज़ा पूरे दो साल बाद सुनाई गई है। मांग की जा रही थी कि नाबालिग से गैंगरेप के मामले में उसे फांसी की सज़ी सुनाई जाए। लेकिन कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सज़ा दी है।

सेंगर को उम्रकैद की सज़ा सुनाए जाने पर लालू यादव की पार्टी राजद ने ट्वीट करते हुए लिखा- केंद्रीय मंत्री आदरणीय स्मृति ईरानी जी के मुँहबोले प्रिय भाई बलात्कारी दरिंदे श्री कुलदीप सिंह सेंगर को उम्रकैद हुई। भाजपा में ऐसे अनेकों चिन्मयानन्द, सेंगर और निहालचंद भरे पड़े है।

ख़बरों के मुताबिक, जब कोर्ट ने सेंगर को सज़ा सुनाई तो उसने जज के सामने हाथ जोड़ लिए और फूट-फूट कर रोने लगा। सेंगर के वकील ने कोर्ट में उसे माफ़ किए जाने की गुहार लगाते हुए कहा कि दो बेटी हैं और पत्नी है, उनपर परिवार की जिम्मेदारी है।

वहीं पीड़िता के परिवार ने सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाए जाने पर संतोष जाहिर किया है। पीड़िता की तरफ से कहा गया कि कुलदीप विधायक है और उन्होंने इस मामले में अपने पद का दुरुपयोग किया। पीड़िता के वकील ने कहा कि कुलदीप सिंह को अधिकतम सजा देनी चाहिए। इस मामले में बिना किसी राहत के उम्रकैद की सजा देनी चाहिए।

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