पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम के बाद अब कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को दिल्ली हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ज़मानत दे दी है। शिवकुमार को शर्त के साथ 25 हज़ार के निजी मुचलके ज़मानत दी गई है।

इस शर्त के मुताबिक डीके शिवकुमार को देश से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी, कोर्ट ने उनके देश छोड़ने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने डीके शिवकुमार को जांच में सहयोग करने का आदेश दिया है।

इससे पहले शिवकुमार ने ट्रायल कोर्ट में ज़मानत याचिका दायर की थी। जिसे ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शिवकुमार को धनशोधन मामले में 3 सितंबर को गिरफ्तार किया था। वह अभी तिहाड़ जेल में बंद हैं।

बता दें कि आज सुबह ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने डीके शिवकुमार से मुलाकात की थी और उनकी सेहत से जुड़ी जानकारी ली थी। मुलाकात के दौरान सोनिया गांधी ने शिवकुमार से कहा था कि पूरी पार्टी इस मुद्दे पर एकजुट है और आपके साथ खड़ी है।

डीके शिवकुमार के खिलाफ कथित रूप से टैक्स चोरी और हवाला के जरिए करोड़ों रुपये इधर से उधर करने के आरोप मे केस चल रहा है। यह केस अभियोजन पक्ष की चार्जशीट पर आधारित है, जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फाइल किया था।

डीके शिवकुमार की ज़मानत से एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम को ज़मानत दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के केस में पी चिदंबरम को एक लाख के निजी मुचलके पर ज़मानत मिली। दो राज्यों में हुए चुनावों के बाद लगातार कांग्रेसी नेताओं को ज़मानत मिल रही है। जिसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं।

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