बीते साल मोदी सरकार द्वारा लाए गए नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने और भड़काऊ भाषण देने के आरोप में रासुका के तहत जेल में बंद डॉक्टर कफील खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है।

साथ ही कोर्ट ने कफ़ील खान को तुरंत रिहा करने का आदेश भी दिया है। कोर्ट ने कफ़ील की हिरासत बढ़ाए जाने को ग़ैरकानूनी बताया है।

वहीं डॉ कफ़ील की रिहाई पर कांग्रेस अलका लांबा ने ट्वीट कर लिखा- “जय हो। ख़ुदा के घर देर है अंधेर नहीं। #drkafeelkhankoazaadkro ट्रेंड करने वालों और आवाज़ उठाने वालों को यह जीत मुबारक”

गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर डॉ कफील खान की रिहाई की मांग को लेकर कई बार कैंपेन चलाएं जा चुके हैं। डॉ कफील खान के समर्थक उनके खिलाफ लगाई गई रासुका के मामले में कई बार योगी सरकार का घेराव कर चुके हैं।

आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर 15 दिसंबर को हुए बवाल के बाद गोरखपुर मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर कफील खान छात्रों के समर्थन में यूनिवर्सिटी गए थे। जहां पर उनके द्वारा दिए गए भाषण को लेकर विवाद खड़ा हुआ था।

29 जनवरी को यूपी एसटीएफ की टीम ने डॉक्टर कफील खान को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें 1 फरवरी को अलीगढ़ लाया गया था।

उनके खिलाफ अलीगढ़ में 13 दिसंबर को एफआईआर दर्ज की गई थी। 10 फरवरी को सीजेएम कोर्ट ने डॉ कफील को जमानत दे दी थी लेकिन तीन दिन तक उन्हें रिहा नहीं किया गया, बल्कि प्रशासन ने डॉ कफील पर रासुका की कार्रवाई कर दी।

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