राजस्थान में चार साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले को फांसी की सजा सुनाई गई है। राजकुमार नाम के शख्स को राजस्थान की विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने 12 जून को बलात्कार और हत्या के आरोप में दोषी बताया है। जस्टिस अजय शर्मा ने फैसला सुनाते हुए दोषी राजकुमार को 302,376 और पॉक्सो एक्ट के तहत फांसी की सजा सुनाई है।

दरअसल साल 2015 1 फरवरी के महीने में राजस्थान के अलवर में एक चार साल की मासूम को टॉफी दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया था। राजकुमार ने इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दी। जिसपर आरोपी को अलवर की विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने दोषी माना और चार साल बाद सजा सुनाई।

इस मामले में लगातार कार्रवाई जारी रही और आखिरकार चार साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है।

गौरतलब हो कि अलवर के बहरोड़ थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 363, 365, 201, 376, 302 और पॉक्सो कानून में आरोपपत्र पेश किया था। अदालत ने उसे धारा 376 के तहत आजीवन कारावास और 302 में मृत्युदंड की सजा सुनाई।

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