
उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज जाने जाते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने ज़हरीले बोल के कारण, लेकिन अब उनका नाम ‘धोखाधड़ी’ से भी जुड़ गया है। उनके खिलाफ धोखाधड़ी के एक मामले में कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
साक्षी महाराज ने धोखाधड़ी करके श्मशान घाट की जमीन का बैनामा अपने नाम करा लिया था। अब मुकदमे में एमपी-एमएलए कोर्ट ने बीजेपी सांसद और अन्य पांच आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
बीजेपी नेताओं की कलई समय बीतने के साथ खुलने लगी है। इसी सन्दर्भ में एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायधीश पवन कुमार तिवारी ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है।
इस मामले में अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी। श्मशान घाट की जमीन हथियाने का मामला 2012 का है। साक्षी महाराज, प्रेम सिंह, मुकेश कुमार, जय प्रकाश, चोखेलाल ने साजिश करके श्मशान घाट की जमीन का बैनामा अपने पक्ष में करा लिया।
इस मामले की रिपोर्ट थाना कोतवाली एटा में दर्ज कराई गई थी। तभी पुलिस ने जाँच करने के बाद आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। आरोप पत्र में विशेष कोर्ट ने साक्षी महाराज के साथ सभी अभियुक्तों को दोषी पाया।
मगर कोर्ट द्वारा बुलाए जाने पर अभियुक्त पेश नहीं होते थे, ऐसे में कोर्ट का समय बर्बाद हो रहा था। विशेष न्यायधीश पावन कुमार ने पाया कि साक्षी महाराज और अभियुक्तों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते का पर्याप्त आधार है।