राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू यादव को बेल मिल गई है। रांची हाईकोर्ट ने लालू को देवघर कोषागार मामले में सजा की आधी अवधि गुजर जाने को आधार बनाकर लालू की तरफ से जमानत याचिका दायर की गई थी। इस मामले पर सुनवाई करते हुए राजद अध्यक्ष को 50-50 हज़ार के मुचलके पर जमानत दे दी।

दरअसल लालू ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से उच्‍च न्‍यायालय से इसी मामले में जमानत मांगी थी। फिलहाल दो मामलों में सजा होने की वजह से लालू को अभी जेल में ही रहना होगा।

हालांकि लालू की याचिका पर सुनवाई करते हुए रांची हाईकोर्ट ने लालू यादव को 50-50 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी। इसके साथ ही कोर्ट ने लालू को पासपोर्ट जमा कराने का आदेश दिया है।

बता दें कि देवघर कोषागार से जुड़े मामले में लालू प्रसाद को साढ़े तीन साल की सजा मिली है। इस मामले में वो आधी सजा काट चुके हैं। इसी बात को आधार बनाकर जमानत की याचिका दाखिल की गई थी।

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