केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी सरकार और उपराज्यपाल किरण बेदी के बीच चल रहे घमासान के बीच मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया।
कोर्ट ने कहा कि किरण बेदी बतौर उपराज्यपाल केंद्रशासित राज्य के काम में दखल देने का अधिकार नहीं रखतीं हैं।
साथ ही किरण बेदी राज्य सरकार से किसी भी फ़ाइल का हिसाब नहीं मांग सकतीं। वह ना तो सरकार को और ना ही सरकार की तरफ कोई आदेश जारी कर सकेंगी।
पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायामस्वामी ने फरवरी के महीने में उपराज्यपाल किरण बेदी पर राज्य के कामों में अड़चन पैदा करने का आरोप लगाया था। नारायामस्वामी का आरोप है कि किरण बेदी कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स से जुड़ी फाइलों को सरकार के पास नहीं भेज रहीं हैं।
उन्होंने कहा था कि बेदी ने उनकी सरकार द्वारा लाई मुफ्त चावल योजना को ख़ारिज कर दिया और फ़ाइल वापस कर दी। वो चुनी हुई सरकार की नीतियों को रोक नहीं सकतीं। इसके बाद नारायामस्वामी राजभवन के सामने धरने पर बैठ गए।
हालांकि कोर्ट के फैसले के बाद किरण बेदी ने मुख्यमंत्री वी नारायामस्वामी के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि सरकार जनता के लिए काम कर रही है।