कोलकाता हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से भी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को करारा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में पार्टी की रथयात्रा को अनुमति देने से इनकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि फिलहाल सूबे में रथयात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने ममता सरकार की चिंताओं को वाजिब करार देते हुए कहा कि रथयात्रा पर बंगाल सरकार और राज्य पुलिस की चिंताएं आधारहीन नहीं हैं।

हालांकि कोर्ट ने बीजेपी को थोड़ी राहत देते हुए कहा कि अगर पार्टी रथयात्रा का कोई नया प्लान पेश करती है तो उस पर नये सिरे से विचार किया जा सकता है। सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से दलील दी गई कि बीजेपी की विशाल रथ यात्रा को देखते हुए भारी संख्या में सुरक्षाकर्मियों की जरूरत पड़ेगी, जिनकी व्यवस्था करना संभव नहीं है।

पश्चिम बंगाल पुलिस के वकील ने कहा कि अगर बीजेपी कुछ जिलों में सभाएं करना चाहे तो उसकी इजाजत दी जा सकती है, लेकिन इतने व्यापक स्तर पर रथयात्रा और रैलियों की इजाजत नहीं दी जा सकती।

गौरतलब है कि दिसंबर में बीजेपी की प्रदेश इकाई पश्चिम बंगाल में कूचबिहार से प्रस्तावित ‘रथ यात्रा’ निकालने वाली थी, इस यात्रा में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के शामिल होने के साथ-साथ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होने वाले थे।

लेकिन राज्य सरकार ने सांप्रदायिक तनाव का अंदेशा जताते हुए यात्रा पर रोक लगा दी। जिसके बाद बीजेपी ने राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की।

उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच ने बीजेपी को रथयात्रा की मंजूरी तो दे दी, लेकिन डिविजन बेंच ने रथयात्रा पर रोक लगा दी। इसके बाद बीजेपी ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए बीजेपी को राहत देने से इनकार कर दिया है।

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