सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील की याचिका को ख़ारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 के तहत फैसला देने मना कर दिया क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी क्षेत्र से बाहर का मामला है।

कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने जो उसे सील बंद लिफाफे में कीमत को लेकर जो जानकारियां दी है वह ठीक हैं यह जानकारियां हमें नहीं दिखाई गई हैं।

राफेल पर दिए फैसले पर बीजेपी के सहयोगी दल शिवसेना ने सहमती जताई है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गलत नहीं किया, कीमत तय करना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है।

वैसे जैसे राम मंदिर बनवाना उनका काम नहीं है। राफेल डील का मामला संसद में ही हल होगा न की सुप्रीम कोर्ट में।

बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में राफेल विमान खरीद में हुए भ्रष्टाचार की जांच से जुड़ी सभी दाखिल याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं को खारिज करने पर कहा है कि कोर्ट को रक्षा सौदे में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिला है।

इस फैसले के बाद मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप पर लगाकर हमलावर रहने वाली कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों को झटका लगा है।

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