दिल्ली की एक अदालत ने JNU मामले में पुलिस की दर्ज चार्जशीट पर दिल्ली पुलिस को कड़ी फ़टकार लगाई है। कोर्ट ने पुलिस से कहा कि, आपने बग़ैर न्याय विभाग की अनुमति के चार्जशीट दाख़िल क्यों की?

कोर्ट ने केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाली दिल्ली पुलिस को फ़टकारते हुए कहा कि- जब आपके पास न्याय विभाग की इजाज़त नहीं थी तो आपने चार्जशीट दर्ज ही क्यों की?”

कोर्ट की डाँट पर शर्मिंदा दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में जवाब दिया कि उसे 10 दिन का समय दिया जाए वो अनुमति ले लेगी।

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ग़ौरतलब है कि कुछ दिनों पहले दिल्ली पुलिस ने जेएनयू में 2016 में कथित तौर पर हुई नारेबाज़ी मामले में कन्हैया कुमार, उमर ख़ालिद और 10 दूसरे लोगों के ख़िलाफ़ पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी।

JNU का ये मामला 3 साल पुराना था। जिस वजह से चार्जशीट की टाइमिंग पर सवाल भी उठे थे। क्योंकि लोकसभा चुनाव में बस 2 महीनें ही बाक़ी हैं।

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लेकिन पुलिस द्वारा दर्ज इस चार्जशीट को दिल्ली सरकार ने इजाज़त नहीं दी है। बग़ैर इजाज़त चार्जशीट दायर करने पर आज दिल्ली पुलिस को कोर्ट की फ़टकार का सामना करना पड़ा।

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