उन्नाव बलात्कार केस में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया है। सजा का देने का फैसला कोर्ट 19 दिसम्बर को करेगा।
कोर्ट ने सेंगर का साथ देने वाली और उसके साथ सह आरोपी महिला शशि सिंह को बरी कर दिया है। सशी सिंह वही महिला है जिसने पीड़िता को नौकरी दिलाने के बहाने कुलदीप सेंगर के पास ली थी, इसी के बाद सेंगर ने पीड़ित लड़की का बलात्कार किया।
उन्नाव केस : बलात्कारी साबित हुआ पूर्व BJP विधायक कुलदीप सेंगर, 19 दिसंबर को सजा सुनाएगा कोर्ट
कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिए जाने के बाद कांग्रेस नेता अलका लांबा ने फांसी की मांग की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा- BJP विधायक कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कार के आरोप में दोषी क़रार… #POCSO कानून के तहत BJP के विधायक को फाँसी की सज़ा होनी चाहिए…. #UnnaokiBeti को जीत पर मुबारक भी दूँ या ना दूँ, समझ नहीं पा रही हूँ.
BJP विधायक कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कार के आरोप में दोषी क़रार… #POCSO कानून के तहत BJP के विधायक को फाँसी की सज़ा होनी चाहिए….#UnnaokiBeti को जीत पर मुबारक भी दूँ या ना दूँ, समझ नहीं पा रही हूँ. https://t.co/UrYYRzEKkq
— Alka Lamba – अलका लाम्बा?? (@LambaAlka) December 16, 2019
तीस हजारी कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) विधायक सेंगर को धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 363 (अपरहण)। 366 (शादी के लिए मजबूर करने के लिए महिला का अपरहण एवं उत्पीड़न), 376 (बलात्कार और अन्य संबंधित धारा) और POCSO एक्ट के तहत दोषी पाया।
गौरतलब है कि उन्नाव केस में कुल 5 एसआईआर दर्ज की गई है, जिसमें से एक पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। बाकी केस में अभी भी सुनवाई तीस हजारी कोर्ट में चल रही है।
इसमें पीड़िता के पिता की पुलिस कस्टडी में हुई मौत, सड़क दुर्घटना में उसके परिवार से मारी गई दो महिला और पीड़िता के साथ किए गए गैंगरेप और उसके चाचा के खिलाफ झूठे मामले में केस दर्ज करने का मामला शामिल है।