अलवर मॉब लिंचिंग केस में राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए पहलू खान, उनके बेटों और ड्राइवर के खिलाफ गो तस्करी से संबंधित दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है।
पहलू खान के बेटे इरशाद और ड्राइवर खान मोहम्मद की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पंकज भंडारी की बेंच ने राज्य प्रशासन को यह निर्देश दिए। अप्रैल 2017 में पहलू खान की गोतस्करी के शक में भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। इस मामले में अगस्त 2019 में कोर्ट ने पहलू खान की हत्या के सभी 6 आरोपियों को बरी कर दिया था।
इस मामले में पुलिस ने मॉब लिंचिंग के आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के साथ-साथ पहलू खान और उनके बेटों पर भी गो तस्करी के मामले में केस दर्ज किया था। पुलिस ने चार्जशीट में पहलू खान और उनके बेटों को गैर-कानूनी तरीके से मवेशी ले जाने का आरोपी बनाया था।
इस चार्जशीट के बारे में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पिछली सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था, ‘केस की जांच पिछली बीजेपी की सरकार के दौरान की गई थी और चार्जशीट तैयार की गई। अगर जांच में कोई गलती पाई जाती है तो केस की दोबारा जांच कराई जाएगी।’
इस मामले की जांच के लिए गहलोत सरकार ने विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया। जिसके बाद सितंबर में एसआईटी ने गहलोत सरकार को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी। जिसमें एसआईटी ने जांच में खामियों की बात मानी थी। साथ ही एसआईटी ने जांच अधिकारी की लापरवाही सबसे ज्यादा होने की बात कही थी।