हाथरस में गैंगरेप और हत्याकांड मामले की जांच कर रही सीबीआई ने शुक्रवार को हाथरस के एससी-एसटी कोर्ट में अपनी चार्जशीट दाखिल की है। अपनी चार्जशीट में सीबीआई ने साफ शब्दों में लिखा है कि पीड़िता के साथ गैंगरेप किया गया और उसकी हत्या कर दी गई।

अपनी चार्जशीट में सीबीआई ने 22 सितंबर को दिए गए पीड़िता के आखिरी बयान को आधार बनाया है।

सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ 325 एससी एसटी एक्ट और आईपीसी की धारा 354 व 376ए, 376 डी व 302 के तहत मामला दर्ज किया है। अब कोर्ट इस मामले में फैसला लेगी।

आरोपियों के वकील मुन्ना सिंह पुंढीर ने कहा कि CBI ने चारों आरोपियों संदीप, लवकुश, रवि और रामू पर गैंगरेप और हत्या के आरोप तय किए हैं। वकील ने कहा कि सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत भी आरोप लगाए हैं।

उधर, सीबीआई पीड़िता के भाई को फरेंसिक साइकलॉजिकल टेस्ट के लिए गुजरात लेकर जाएगी। यहां उसका साइकलॉजिकल असेस्मेंट कराया जाएगा। हाथरस कांड में पीड़िता के भाई की ओर से ही एफआईआर दर्ज कराई गई थी।

बता दें कि हाथरस में 14 सितंबर को 20 साल की दलित युवती से रेप का मामले सामने आया था।

युवती के परिजनों ने गांव के ही उच्च जाति के चार युवकों पर लड़की के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया था। दिल्ली में इलाज के दौरान पीड़िता की कुछ दिन बाद मौत हो गई थी।

हाथरस में 30 सितंबर को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कथित तौर पर बिना परिजनों की इजाज़त के देर रात उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। जब मामले ने तूल पकड़ा तो योगी सरकार ने यह केस सीबीआई को सौंप दिया था।

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