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जहां एक ओर निर्भया के दोषियों की फांसी की सजा पर रोक लगा दी गई है। वही दूसरी तरफ यौन शोषण के आरोपी पू्र्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री और भाजपा नेता स्वामी चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है।

जस्टिस राहुल चतुर्वेदी ने जमानत पर फैसला सुनाते हुए चिन्मयानंद को रिहा करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने 16 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

स्वामी चिन्मयानंद पर खुद उनके ही कॉलेज स्वामी शुकदेवानंद विधि महाविद्यालय में पढ़ने वाली 23 वर्षीय लॉ की छात्रा ने रेप करने का आरोप लगाया था। चिन्मयानंद के कॉलेज में एलएलएम की पढ़ाई कर रही छात्रा ने कई तरह का सनसनीखेज खुलासा भी किया था।

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छात्रा ने बताया था कि जब वो कॉलेज में एडमिशन लेने आयी, चिन्मयानंद ने उसे ऩौकरी दे दी। घर पास होने के बावजूद मुझें नौकरी की वजह से कॉलेज के हॉस्टल में रहना पढ़ता था। बाथरूम में नहाने के दरम्यान मेरा वीडियो बनाया गया। जिसके बाद चिन्मयानंद मुझे ब्लैकमेल कर और अपनी रसूख का डर दिखा कर बंदूक की नोक पर मेरे साथ एक साल तक बलात्कार करता रहा। कई बार विरोध करने पर मुझे जान से मारने की कोशिश भी की गई।

पीड़िता ने अपने 12 पन्नों की शिकायत में और SIT को दर्ज कराये बयान में बताया था, कि चिन्मयानंद मुझ पर मालिस करने का भी दबाव डालता था। हमने अपने बचाव के लिेए और चिन्मयानंद की करतूतों को सामने लाने के लिए चश्में में गुप्त कैमरा लगाकर मालिस करने के दौरान वीडियो बनाया था।

पीड़िता का मालिस करते वीडियो सामने आने के बाद ही पुलिस ने चिन्मयानंद को 20 सितंबर 2019 को गिरफ्तार किया था। साथ ही वीडियो सामने आने के बाद पूरे सियासी गलियारो में हड़कंप मच गया था। जिसके बाद बीजेपी पर पूरा विपक्ष लामबंद होकर हमला करता रहा।

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विपक्ष ने आरोप लगाया था, जो पार्टी बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार अबकी बार मोदी सरकार का नारा देकर सत्ता में आई थी। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे नारे देती है, लेकिन उनके नेता लड़की को बंधक बनाकर उनका बलात्कार करते है। चिन्मयानंद पर खुद को घिरता देख बीजेपी अपने आपको अलग करती नजर आयी थी।

चिन्मयानंद ने भी पीड़िता और उसके दोस्तों पर वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और पांच करोड़ की फिरौती मांगने का आरोप लगाया था। जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि पीड़िता को दिसंबर में जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

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