उद्योगपति रामदेव के अच्छे दिन अब खत्म होते नज़र आ रहें हैं। क्योंकि अब रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की रफ्तार पांच सालों में पहली बार कम होने के बाद अब पतंजलि को दिल्ली हाईकोर्ट ने झटका दिया है।

कोर्ट ने बाबा रामदेव को निर्देश दिया है कि वे इनकम टैक्स विभाग की जाँच में सहयोग करें।

दरअसल, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने इनकम टैक्स विभाग के स्पेशल जाँच के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उसपर सुनवाई करते हुए जस्टिस एस रविन्द्र भट्ट की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इनकम टैक्स विभाग की कारवाई में कोई गड़बड़ी नहीं है।

बता दें कि, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के खाते में कई पेचिदगियां पाई गई हैं। 2010-11 के दौरान इनकम टैक्स विभाग ने असेसमेंट प्रक्रिया को चुनौती दी थी।

पतंजलि का कहना था कि इनकम टैक्स विभाग के असेसमेंट अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए स्पेशल जाँच कर रहे हैं। इसपर इनकम टैक्स विभाग ने कोर्ट को बताया कि स्पेशल जाँच की जरुरत इसीलिए पड़ी क्योंकि कंपनी के खाते में पेचिदगियां हैं।

वहीं हाईकोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग के फैसले को सही माना और बाबा रामदेव को जाँच में सहयोग करने का निर्देश दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि असेसमेंट अधिकारी चाहे तो स्पेशल जाँच भी कर सकता है।

जबकि रामदेव की कंपनी पतंजलि अपनी बिक्री के मामले में पिछले पांच सालों में पहली बार पिछड़ गई है। साथ ही पतंजलि का मुनाफा भी घटकर लगभग आधा हो गया है।

बीते तीन सालों में पतंजलि की बिक्री 4 गुना बढ़ने के बाद यह पहला मौका है जब कंपनी की बिक्री और मुनाफे में कमी आई है।

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