‘बुली बाई’ ऐप मामल में दिल्ली की एक अदालत ने नीरज बिश्नोई की जमानत याचिका खारिज कर दी है। नीरज बिश्नोई पर बुल्ली बाई ऐप को बनाने का आरोप है। अदालत ने नीरज को सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने वाला बताया है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने नीरज बिश्नोई की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा, अपराध की प्रकृति, आरोपों की गंभीरता और जांच के शुरुआती चरण को देखते हुए मुझे आवेदन में कोई योग्यता नहीं मिलती है और उसी के अनुसार याचिका को खारिज किया जाता है।

साथ ही अदालत ने समुदाय विशेष की विभिन्न महिला पत्रकारों को एक सार्वजनिक मंच पर गाली देने और अपमानित करने के कृत्य को सांप्रदायिक सद्भाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला माना है।

अदालत में अपनी टिप्पणी में कहा यह काम निश्चित रूप से उस समाज के सांप्रदायिक सद्भाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है, जहां प्राचीन काल से महिलाओं को देवी माना जाता रहा है और उनका अपमान करने का कोई भी प्रयास निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर समुदाय से जोरदार प्रतिरोध को आमंत्रित करने वाला है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here