बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पूर्व रेलमंत्री को IRCTC  घोटाला मामले में अंतरिम ज़मानत दे दी है। ख़राब सेहत से जूझ रहे लालू यादव वीडियो कान्फ़्रेंसिंग के ज़रिये कोर्ट में हाज़िर हुए थे। ईडी और सीबीआई की ओर से IRCTC घोटाला मामले में दाख़िल याचिका की सुनवाई पटियाला हाउस कोर्ट ने 19 जनवरी तक स्थगित कर दी।

इससे पहले 6 अक्टूबर को कोर्ट मामले में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को ज़मानत दे चुकी है।

जेल में ही रहेंगे लालू-

हालांकि कोर्ट ने IRCTC मामले में उन्हें ज़मानत दे दी है। बावजूद इसके वो अभी जेल में ही रहेंगे। रांची जेल में बंद लालू यादव चारा घोटाले की सज़ा काट रहे हैं।

क्या है मामला-

लालू यादव पर आरोप है कि रेलमंत्री रहते हुए उन्होंने रेलवे के दो होटलो बीएनआर पुरी, राँची की देखभाल की ज़िम्मेदारी विनय कोचर और विजय कोचर के सुजाता होटल को सौंपी। जिसके बदले में लालू यादव ने एक बेनामी कंपनी के ज़रिये 3 एकड़ की महंगी ज़मीन हासिल की। इसी मामले में सीबीआई ने IPC की धारा 120बी (आपराधिक साज़िश), और धारा 420 (धोखाधड़ी) और भ्रष्टाचार से जुड़े दूसरे धाराओं में केस दर्ज किया।

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