दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन समारोह में हुए हंगामे के बाद दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ़ एफआईआर दर्ज की है।

यह एफआईआर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की शिकायत पर दर्ज की गई है। तिवारी ने केजरीवाल और अमानतुल्लाह पर आईपीसी की 6 धाराओं में केस दर्ज कराया है।

इन धाराओं में 506 जान से मारने की धमकी देना, 120B आपराधिक साजिश रचना, 323 मारपीट करना, 341 ग़लत तरीके से रास्ता रोकना, 34 मंशा के तहत किया गया अपराध और 308 चोट पहुंचाना शामिल है। अब क्राइम ब्रांच इस मामले में अमानतुल्लाह से पूछताछ करेगी।

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आप नेता के ख़िलाफ़ पुलिस द्वारा संगीन धाराओं में केस दर्ज किए जाने पर आप सांसद संजय सिंह ने आपत्ति जताई है।

उन्होंने ट्विटर के ज़रिए कहा, “दिल्ली पुलिस ने अपना ज़मीर बेंच दिया है, भाजपाई नेताओं से जूते खाने के बाद भी उनके सामने घुटने टेंकने वाली दिल्ली पुलिस को कोर्ट में बताना होगा अमानतुल्लाह खान पर ऐसी संगीन धाराएँ किसके कहने पर लगाई गई? पुलिस अधिकारी को पीटने वाले मनोज तिवारी पर FIR क्यों नहीं?

बता दें कि सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन समारोह में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी अपने लोगों के साथ बिना निमंत्रण के ही पहुंच गए थे।

समारोह के दौरान उन्होंने जमकर हंगामा काटा था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भाषण में बाधा डालने के लिए तिवारी के साथियों ने वहां बोतलें भी फेंकी थीं।

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जब पुलिस ने बीजेपी सांसद को हंगामा करने से रोका तो उन्होंने एक पुलिस अधिकारी पर हाथ भी छोड़ दिया था। लेकिन इन सबके बावजूद पुलिस ने बीजेपी सांसद के ख़िलाफ़ केस दर्ज नहीं किया।

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