tabrej ansari
Tabrej Ansari - Ranchi High Court

मॉब लिंचिंग के शिकार हुए लोगों को इंसाफ़ मिलता नज़र नहीं आ रहा। पहलू खान मॉब लिंचिंग केस के सभी आरोपियों को बरी किए जाने के बाद अब झारखंड के तबरेज़ अंसारी लिंचिंग केस के 6 आरोपियों को ज़मानत दे दी गई है। आरोपियों को ज़मानत रांची हाईकोर्ट से मिली है।

रांची हाईकोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा कि आरोपियों के खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं है और अपराध सामान्य रूप से हैं। आरोपियों के नाम एफआईआर में भी नहीं हैं। ये जानकारी न्यूज़ वेबसाइट न्यूज्ड ने पीड़ित की ओर से कोर्ट में पेश होने वाले शादाब अंसारी के हवाले से दी है।

वेबसाइट से बात करते हुए रांची हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील ए अल्लाम (जो कि तबरेज अंसारी की पत्नी शाइस्ता परवीन की ओर से पेश हुए) ने कहा, “ ऐसे मामलों में जब किसी हिंसा में भीड़ शामिल रहती है, तो पीड़ित पक्ष के लिए व्यक्तिगत तौर पर हर आरोपी के खिलाफ सबुत पेश करना मुश्किल हो जाता है। जिससे आरोपी को संदेह का लाभ मिलता है और वो छूट जाते हैं। ”

बता दें कि 17 जून को चोरी के शक में तबरेज अंसारी को भीड़ ने बेरहमी से पीटा था। जिसके बाद अस्पताल में 22 जून को उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले का वीडियो भी सामने आया था जिसमें भीड़ तबरेज़ से जबरन जय श्री राम के नारे लगवा रही थी।

इस मामले में पुलिस ने 11 लोगों को जेल भेजा था। वहीं काम में लापरवाही बरतने को लेकर दो पुलिस अधिकारियों को भी निलंबित किया गया था। लेकिन अब कोर्ट ने इन 11 आरोपियों में से 6 को ज़मानत दे दी है।

इससे पहले अगस्त में पहलू खान मॉब लिंचिंग केस में अलवर हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि इन आरोपियों के खिलाफ जो सबूत पुलिस ने पेश किए वो इन्हें सज़ा देने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए सभी आरोपियों को बरी किया जा रहा है।

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