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Shaheen Bagh

दिल्ली की तीस हज़ारी कोर्ट ने दरियागंज हिंसा मामले में गिरफ्तार भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद को जमानत दे दी है। उन्हें ये ज़मानत शर्तों के साथ दी गई है। कोर्ट ने कहा कि वह चार हफ्तों तक दिल्ली नहीं आ सकेंगे और चुनावों तक कोई धरना आयोजित नहीं करेंगे। साथ ही कोर्ट ने चंद्रशेखर आजाद को यह भी हिदायत दी है कि वह शाहीन बाग नहीं जाएंगे।

चंद्रशेखर को दिल्ली पुलिस ने 21 दिसंबर को हिंसा भड़काने के आरोप में दरियागंज से गिरफ्तार किया था। वह तभी से जेल में बंद हैं। अपनी रिहाई के लिए उन्होंने निचली अदालत में पिछले दिनों ही जमानत याचिका दाखिल की थी। उनकी याचिका पर मंगलवार को भी सुनवाई भी हुई थी।

इस दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा था कि चंद्रशेखर को क्यों गिरफ्तार किया गया। इसपर पुलिस ने उनके प्रदर्शन को आदार बताया था। जिसपर कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शन करना किसी भी व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है।

CAA के विरोध में गिरफ्तार भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को मिली ज़मानत, शाहीन बाग़ जाने पर लगी रोक

इसके बाद दिल्ली पुलिस ने धार्मिक स्थल पर प्रदर्शन को अपनी दलील के तौर पर पेश किया। जिसपर कोर्ट ने कहा कि आप मुझे बताएं कि किस कानून के तहत किसी को धार्मिक स्थलों के बाहर जाना प्रतिबंधित है? कोर्ट ने सख़्त टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस ऐसे बर्ताव कर रही है ‘जैसे कि जामा मस्जिद पाकिस्तान है’।

वहीँ चंद्रशेखर आजाद के शाहीन बाग जाने पर रोक लगाने पर पत्रकार दिलीप मंडल ने ट्विटर पर लिखा- चन्द्रशेखर आज़ाद शाहीन बाग़ नही जा सकते. क्या शाहीन बाग़ पाकिस्तान में है? इस फैसले को कानूनी तौर पर चुनौती दी जानी चाहिए. #Welcome_Azad

उन्होंने आगे लिखा- देश का हर आदमी दिल्ली आ सकता है. सिर्फ चंद्रशेखर आजाद नहीं आएगा. शाहीन बाग भी नहीं जाएगा. किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं लेगा. वाह!!

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