कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर उठ रहे सवालों पर सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण विराम लगा दिया है। कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

याचिका यूनाइटेड हिंदू फ्रंट और हिंदू महासभा की ओर से दायर की गई थी। इस याचिका में दावा किया गया था कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है। लिहाजा उनको लोकसभा चुनाव लड़ने के अयोग्य करार दिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलील को सिरे से खारिज कर दिया।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आप कौन हैं? इस पर याचिकाकर्ता ने जवाब देते हुए कहा कि समाजसेवा और राजनीति करते हैं। याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि राहुल गांधी ने अपनी दोहरी नागरिकता को छुपाई है।
जिस पर कोर्ट ने पूछा कि आपको कैसे पता चला? इस पर याचिकाकर्ता जवाब देते हुए कहा कि ब्रिटेन की एक कंपनी के दस्तावेज से खुलासा हुआ है कि राहुल गांधी ब्रिटिश पासपोर्ट धारक हैं।

इसपर कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि सिर्फ किसी विदेशी कंपनी के दस्तावेज लाकर आप ऐसा दावा कर रहे हैं, तो आप गलत हैं। लिहाजा इस याचिका को खारिज किया जाता है।

बता दें कि इससे पहले बीजेपी ने राहुल गांधी पर ब्रिटेन का नागरिक होने का आरोप लगाया था। इस मामले को लेकर गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को नोटिस भी जारी किया था। मंत्रालय ने ये नोटिस बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी की शिकायत पर भेजा था।

गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी से पूछा था, ‘आपकी ब्रिटिश नागरिकता को लेकर शिकायत की गई है। इस पर आप अपना रुख स्पष्ट करें और तथ्य सामने रखें।’ वहीं, इस नोटिस के जवाब में कांग्रेस ने कहा था कि राहुल गांधी जन्मजात भारतीय हैं और पूरी दुनिया यह जानती है।

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